सुरभि न्यूज़ कुल्लू। कोविड-19 महामारी के संक्रमण को अधिक फैलने से रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश कार्यकारी कमेटी द्वारा कोरोना कफर्यू को लेकर 26 मई, 2021 प्रातः 6 बजे तक बंदिशों को बढ़ाया गया था। चूंकि अब मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राज्य कार्यकारी कमेटी हिमाचल प्रदेश द्वारा 20 मई, 2021 को जारी किए गए शुद्धि पत्र में सभी जिलों में सार्वजनिक प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों को खोलने की समय-सारणी को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। उपरोक्त जारी दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी कुल्लू डॉ ऋचा वर्मा ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत जिला कुल्लू में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिला में समस्त उचित मूल्य की दुकानें मंगलवार से शनिवार तक अब प्रातः 10 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तथा 2 बजे से सायं 5 बजे तक खुली रहेंगी। इसी प्रकार हर रविवार को उचित मूल्य की दुकानें प्रातः 9ः30 बजे 1 बजे तथा दोपहर बाद 2 बजे से सायं 6ः30 बजे तक खुली रहेंगी। लंच ब्रेक की अवधि प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक निर्धारित की गई है। उचित मूल्य की दुकानें प्रत्येक सोमवार को बंद रहेंगी। आदेश के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किए गए कोविड-19 अनुकूल व्यवहार, सुरक्षा उपायों तथा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अनुपालना को सुनिश्चित करना होगा। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक, सम्बंधित उपमंडल दंडाधिकारियों तथा पुलिस को इन आदेशों की अनुपालना को जिला में सुनिश्चित करवाना होगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे। कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव को लेकर अन्य बंदिशें तथा छूट राज्य कार्यकारी समिति द्वारा 15 मई, 2021 को जारी आदेश के अनुसार पूर्व की तरह जारी रहेंगी।
2021-05-24