सुरभि न्यूज़ चंबा। उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बताया कि 26 जुलाई से 1 अगस्त तक शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक चौगान में लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उपायुक्त ने यह आदेश आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं। उपायुक्त ने यह भी कहा है कि उल्लंघन की सूरत में आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चम्बा को इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं।
2021-07-26