फार्मेसी-केमिस्ट की दुकानों में अनिवार्य होंगे सीसीटीवी कैमरे-उपायुक्त डीसी राणा 

Listen to this article
सुरभि न्यूज़ चंबा। उपायुक्त  डीसी राणा ने अपराध प्रक्रिया 1973 की धारा 133 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में एच व एच -1 और एक्स श्रेणी में सूचीबद्ध  की गई दवाइयों को बिक्री करने वाली सभी फार्मेसी- केमिस्ट की दुकानों के परिसर में सीसीटीवी कैमरे तुरंत प्रभाव से लगाने के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य कारणों के दृष्टिगत और विशेषकर बच्चों को बिना परामर्श के एच व एच -1 और एक्स श्रेणी में सूचीबद्ध की गई दवाइयों की बिक्री को रोकने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए फार्मेसी-केमिस्ट की दुकानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने अनिवार्य होंगे। जारी आदेश के अनुसार सीसीटीवी कैमरे हर समय कार्यशील अवस्था में रखना और कैमरा का रिकॉर्ड या डाटा  सुनियोजित  तरीके से रखा जाना सुनिश्चित बनाना होगा  ताकि नियामक प्राधिकरण जैसे दवा और पुलिस प्राधिकरण को समय-समय पर उपलब्ध करवाया जा सके। आदेश के  उल्लंघन की अवस्था में अधिनियम के निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया  है कि कोई भी  व्यक्ति लिखित तौर पर आपत्ति  15 दिन के भीतर जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में दर्ज करवा सकता है। आदेश को पुलिस अधीक्षक, जिले के सभी उपमंडल दंडाधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ड्रग निरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित बनाने के लिए भी प्रेषित किया गया है ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *