सुरभि न्यूज़ कुल्लू। जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग ने भारतीय दंड संहिता -1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद कुल्लू/ मनाली व नगर पंचायत भुंतर/बंजार/आनी/ निरमंड की स्थानीय सीमाओं के अंदर सामान्य रूप में जनहित , मानव जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु खतरनाक पटाखों जैसे हवाई रॉकेट, डे-कट नाईट, दृकट रॉकेट आदि के विक्रय एवं प्रयोग तथा भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि शहरी सीमा में घनी आवादी होने के कारण व किसी भी आपदा/ अप्रिय घटना को मध्यनजर रखते हुए हवाई रॉकेट तथा अन्य खतरनाक पटाखे जो हवा में जाकर फटते हो, जिससे आगजनी का खतरा पैदा हो सकता हो, उनके प्रयोग की आज्ञा देना खतरनाक होगा। इस प्रकार के पटाखों के प्रयोग पर नगर परिषद कुल्लू/ मनाली व नगर पंचायत भुंतर/बंजार/आनी/ निरमंड की सीमा के भीतर सामान्य तौर पर प्रयोग हेतु प्रतिबंधित किया जाना है। अनहोनी घटनाओं को रोकने के लिए विशेषकर ढालपुर व इसके आस-पास के वार्ड के क्षेत्रों में इस तरह के पटाखों के प्रयोग पर विशेषतः प्रतिबंध लगाया गया है।
2021-10-26