निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने को 6 दिसम्बर से किए जा सकेंगे दावे व आक्षेप

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सुरभि न्यूज़ कुल्लू। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचक नामावली, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अनुसार तैयार की गई हैं और उसकी प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय और ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के कार्यालयों में निरीक्षण के लिए कार्यालय समय में उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि यदि निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा या किसी नाम के सम्मिलित किए जाने सम्बंधी कोई आक्षेप या किसी प्रविष्टि में किन्हीं विशिष्टियों के सम्बंध में कोई आक्षेप हो तो उसे जहां तक समुचित हो प्र्रारूप 2,3 औरे 4 में 6 दिसम्बर से 13 दिसम्बर, 2021 तक या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ऐसा दावा या आक्षेप पुनरीक्षण प्राधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी विकास खंड आनी, नगर व निरमंड जिला कुल्लू कोया व्यक्तिगत रूप में या अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुतया रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है ताकि उक्त तारीख के भीतर उसके पास पहुंच जाए। हिमाचल प्रदेश द्वारा 22 नवम्बर, 2021 को जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत जिला कुल्लू में विकास खंड निरमंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत जाबन व डीम में जहां निर्वाचन (पंचायत) 2021 के बाद उप प्रधान का पद रिक्त हुआ है, की मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करने हेतु 1 नवम्बर, 2021 को अहर्ता तिथि मानते हुए मतदाता सूचियों के तैयार करने कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्त पंचायतों में 29 नवम्बर, 2021 को निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है। इस सम्बंध में दावे व आपतियां पुनरीक्षण अधिकारी के पास 6 दिसम्बर, 2021 तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इसी प्रकार प्राप्त दावे तथा आपत्तियों पर पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा 13 दिसम्बर, 2021 तक निर्णय लिया जाएगा। दावे तथा आपत्तियों को लेकर 20 दिसम्बर, 2021 तक अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील की जा सकती है जिस पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 24 दिसम्बर, 2021 तक निर्णय लिया जाएगा तथा निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 27 दिसम्बर, 2021 को किया जाएगा। उन्होंने उपरोक्त ग्राम पंचायतों के सर्व साधारण को सूचित किया है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त पंचायतों के मतदाता सूचियों में नाम सम्मिलित करना हो, कोई दावा या आक्षेप हो तो सम्बंधित विकास खंड के पुनरीक्षण अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत के सचिव से संपर्क कर सकते हैं। दावे या आक्षेप प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रपत्र उपरोक्त कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध होंगे।

 

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