शैडयूल एच, एच वन और एक्स दवा विक्रेता परिसर में लगाएं सीसीटीवी कैमरे-जिला दण्डाधिकारी कुल्लू

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सुरभि न्यूज़ कुल्लू । राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग द्वारा 5 अप्रैल, 2021 को  निर्देश जारी किए गए थे जिसके अनुसार बच्चों में ड्रग्ज तथा ऐसे पदार्थों के दुरूपयोग तथा अवैध तस्करी की रोकथाम के लिए संयुक्त कार्य योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाया जाना है ताकि नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इन निर्देशों की अनुपालन में जिला में एच, एच वन तथा एक्स सूची वाली दवाईयों को बेचने वाले सभी औषधालयों/औषधि विक्रेता दुकानों में उनके द्वारा सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के आदेश जारी किये गए है। जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग ने सीआरपीसी, 1973 की धारा 133 (1) (बी) के अंतर्गत समाज में किसी के भी स्वास्थ्य को नुक्सान पहुंचाने वाले पदार्थो का व्यापार या व्यवसाय, या इस तरह की वस्तुओं का रखने या बेचने या प्रचार कर बेचने या व्यापारिक माल पर प्रतिबंध लगाने या नियंत्रित करने के आदेश जारी किए हैं। उपरोक्त श्रेणी की दवाईयों की विक्री पर तथा डॉक्टर की पर्ची के बिना इस प्रकार की दवाओं को बेचने पर तुरंत नियंत्रण करने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए जिला के सभी औषधालयों/ औषधि विक्रेता दुकानों में उपरोक्त शैडयूल एच, एच वन और एक्स दवाईयां बेचने वाले को अपनी दुकानों के परिसर में तुरंत प्रभाव से सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने को कहा है।  स्थापित सीसीटीवी कैमरे हर समय चालू व कार्यशील स्थिति में होने चाहिए तथा कैमरों का रिकार्ड समय-समय पर नियामक प्राधिकारियों, स्वास्थ्य तथा पुलिस प्राधिकारियों को उपलब्ध करवाना होगा। ये आदेश प्रकाशित होने के साथ ही लागू माने जाएंगे तथा इसकी एक प्रति जिला दंडाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड सहित एसडीएम कार्यालय, पुलिस स्टेशनों तथा बाजार में विभिन्न स्थानों पर लगाई जाएगी। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरूद्ध किशोर न्याय ( बाल संरक्षण एवं देखभाल) अधिनियम, 2015 तथा किशोर न्याय (बाल संरक्षण एवं देखभाल) अधिनियम, 2016 के मॉडल नियम, 2016 के नियम 56 तथा भारतीय दंड संहिंता, 1973 की धारा 188 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। आदेश के अनुसार यदि इस प्रस्तावित आदेश पर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह जिला दंडाधिकारी कुल्लू के समक्ष 15 दिन के भीतर लिखित में अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

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