सुरभि न्यूज़
कुल्लू
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रुप से सक्षम वर्ग व हि0प्र0 सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के संयुक्त तत्वावधान में प्रादेशिक जनजागरूकता अभियान शुरु किया। इस अभियान के तहत कुल्लू जिला में विभाग द्वारा अनुमोदित मन्नत कला मंच कुल्लू के कलाकारों ने विशेषकर अनुसूचित जाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं विशेष रूप से सक्षम के समाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों व कल्याणकारी योजनाओं व नशा मुक्त हिमाचल के संदेश को गीत संगीत, लोकगीत व नाटक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। आज कुल्लू विकास खंड के भुलंग के गांव तारीग्रां व शमशी पंचायतों में प्रस्तुत कार्यक्रमों में मंच के कलाकारों नवनीत भारद्वाज, मान चंद, ख़ूबराम, अशोक, आशा, चंपा कुमारी, हीरा गोपाल, बलबीर ने समूह गीत’ एकता हमारा धर्म है और कुल्लवी नाटीओं के माध्यम से लोगों का खूब मनोरंजन किया तथा नाटक टाउणे मामा री फांडा के माध्यम से विशेषकर अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में भुलंग पंचायत के उपप्रधान गिरधर, वार्ड पंच सवित्रा देवी, नैना युवक मण्डल भुलंग प्रधान व पूर्व पंच जोग राम, नैना माता महिला मंडल से गीता देवी, गोपाली देवी शमशी पंचायत की प्रधान पम्मी ठाकुर,एस एम सी प्रधान कश्मीर सिंह राणा सहित अन्य ग्रामीणों ने भाग लिया।
मंच के संयोजक नवनीत भारद्वाज ने कार्यक्रम संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा समाज में छुआछूत की कुप्रथा को दूर करने हेतु अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया है जिसके तहत सामान्य जाति के युवक /युवती का अनुसूचित जाति वर्ग के युवक /युवती से विवाह करने पर पचास हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। आवास निर्माण हेतु अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, विधवा व बेसहारा महिलाओं को जिनकी वार्षिक आय पचास हज़ार रुपये से कम है और जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में मकान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध हो, जिनके पास मकान ना हो को मकान बनाने हेतु एक लाख पचास हजार रुपये व मरम्मत हेतु पैंतीस हजार का अनुदान दिया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जिन वृद्धों की आयु 60 वर्ष से अधिक है को बिना किसी आय सीमा 1000 रू0 प्रति माह, जिन महिलाओं की उम्र 65 से 69 साल की है को 1150 रू0 व सभी 70 साल से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों को 1700 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन देने का प्रावधान नियमों में किया गया है।