सुरभि न्यूज़
कुल्लू
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्रत्येक दिव्यांगजन जिनकी विकलांगता 40 % या उससे अधिक है , उमके UDID कार्ड लोकमित्र केंद्र के माध्यम से बनाये जा रहे हैं । सभी दिव्यांगजनों को सूचित किया जाता है कि सभी सरकारी योजनाओं में लाभ लेने हेतु UDID कार्ड आवश्यक कर दिया गया है।
15 अगस्त 2022 तक सभी दिव्यांगजन जिनके यूडीआईडी कार्ड नहीं बने है या किसी कारणवश अस्वीकार हो चुके हैं वह सभी नजदीकी लोकमित्र केंद्र में अपना कार्ड बनवा सकते है। यूडीआईडी एवं दिव्यांगजन चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने के लिए पुराना विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्म तिथि प्रमाण पत्र व् दो पासपोर्ट आकार के फोटो सहित जिला के किसी भी लोकमित्र केंद्र में आवेदन कर सकते हैं ।
यदि कोई दिव्यांग लोकमित्र केंद्र पहुंचने में असमर्थ हो तो ऐसी स्थिति में कोरे कागज पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आगामी समय में दिव्यांग पेंशन तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के भीतर दिव्यांगों को निशुल्क यात्रा सुविधा के लिए किया जा रहा है तथा यह कार्ड पूरे भारत वर्ष में मान्य होगा।