दीवाली पर्व पर विना अनुमति से पटाखों की दुकान चलाने पर हो सकती है सजा

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सुरभि न्यूज़ 

ख़ुशी राम ठाकुर, बरोट 

छोटा भंगाल के तहसील मुल्थान के तहसीलदार पीसी कोंडल ने घाटी वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिलाधीश कांगड़ा से प्राप्त आदेशानुसार इस अवसर पर सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें ताकि सुरक्षा से किसी भी प्रकार का चुक न हो।

उन्होंने कहा कि दीपावली के सुअवसर पर फोड़े जाने वाले पटाखों व अन्य समाग्रि की बिक्री के लिए लाइसेंस लेकर ही व्यवसाय करें अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है। पटाखों वाली दुकानों या फिर पटाखों की बिक्री के लिए लगाए जाने वाले अस्थाई स्टालों पर एक अतिरिक्त द्वार सुरक्षित बाहर निकलने के लिए बनाया जाए।

उन्होंने अनुमति लेने वाले सभी पटाखे आदि बिक्रेताओ को निर्देश दिया है कि दुकानों में बिक्री के लिए रखे गए सभी प्रकार के पटाखों को बंद डब्बों में ही बंद रख कर बेचा जाए। इसके साथ पटाखों के भंडारण स्थल में भी पर्याप्त पानी व रेत आदि पहले से ही एकत्रित करके रख दें।  बिजली के लूज़ कनेक्शन न हों तथा पटाखों की दुकानों की दूसरी दुकानें से कम से कम तीन मीटर दूरी होनी चाहिए।

बिना अनुमति से अनिधाक्रित से चलाई जा रही पटाखों की दुकानों पर धारा आई पीसी 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सरकार की ओर से चेतावनी दी है कि बाजारों, बस्तियों व सरकारी कार्यालयों के समीप पटाखे चलाने परे पूर्णतय प्रतिबंद रहेगा। इसके लिए मनमानी करने वालों पर सज़ा का प्रावधान रखा गया है |

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