सुप्रीम कोर्ट से सीपीएस मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत, नहीं होगी विधायकों की डिस्क्वॉलिफिकेशन

Listen to this article

सुरभि न्यूज़ ब्युरो

शिमला, 22 नवम्बर

सुप्रीम कोर्ट से सीपीएस मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से भाजपा को झटका लगा है। अदालत के इस फैसले से भाजपा के अरमान आंसुओं में बह गए।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान फैसला आया है कि हिमाचल सरकार द्वारा सीपीएस बनाए गए विधायकों की डिसक्वालिफिकेशन नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए प्रतिवादियों को दो सप्ताह का नोटिस दिया है। इस मामले में अब 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। वहीं, हाईकोर्ट की जजमेंट का पैरा 50 ऑपरेट नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के संसदीय सचिव एक्ट-2006 को अमान्य करार दिया था। साथ ही छ: सीपीएस को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए गए थे।

इसके बाद सीपीएस को दी गई गाड़ियां, आवास व स्टाफ हटा लिया गया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में असम के बिमलांग्शु रॉय केस का हवाला दिया था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *