सहारा योजना के लाभान्वित प्रत्येक छमाही में जरूरी दस्तावेजों को करें अपडेट-डॉ. लाल सिंह

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सुरभि न्यूज़

जोगिंदर नगर, 18 जनवरी

खंड चिकित्साधिकारी (बी.एम.ओ.) लडभड़ोल डॉ. लाल सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सहारा योजना के सभी लाभार्थी प्रत्येक छमाही में अपने जरूरी दस्तावेजों को अपडेट करना सुनिश्चित बनाएं ताकि उन्हें निर्बाध तौर पर वित्तीय मदद मिल सके। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों द्वारा प्रत्येक छमाही में जीवन प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र तथा बीपीएल प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी को अपडेट करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि सहारा योजना के बहुत से लाभार्थियों द्वारा जरूरी दस्तावेज अपडेट न होने के कारण उन्हें समय पर भुगतान सुनिश्चित नहीं हो पाता है।
डॉ. लाल सिंह ने बताया कि इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को प्रपत्र उपलब्ध करवाए गए हैं जिनकी मदद से लाभार्थी समय-समय पर अपने जरूरी दस्तावेजों को अपडेट करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए बी.एम.ओ. लडभड़ोल या फिर एमआईएस ऑपरेटर निर्दोष के मोबाईल नम्बर 93179-16249 पर संपर्क कर सकते हैं। वर्तमान में लडभड़ोल चिकित्सा खंड में 248  पात्र लोग मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं।
गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग मुख्यमंत्री सहारा योजना में हो सकते हैं शामिल
हिमाचल सरकार गंभीर बीमारियों से ग्रस्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मुख्यमंत्री सहारा योजना के माध्यम से प्रतिमाह 3 हजार रुपये की आर्थिक मदद प्रदान कर रही है। योजना के अंतर्गत गंभीर रोगों जैसे कैंसर, पार्किंसंस, पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्ट्राफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, चलने फिरने में असमर्थ और रीनल फेल्योर यानि किडनी से संबंधित रोगियों को सहारा योजना के तहत प्रतिमाह तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। ये सभी रोग गंभीर बीमारी की श्रेणी में आते हैं तथा इन रोगियों की निरंतर देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे में प्रदेश सरकार इन्हें प्रतिमाह 3 हजार रुपये की आर्थिक मदद प्रदान कर रही है।
इस योजना में गंभीर बीमारियों से पीड़ित ऐसे मरीज पात्र हैं जिनकी वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम है। सरकार की ओर से मिलने वाली इस आर्थिक मदद को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है।
सहारा योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र लोग खंड चिकित्साधिकारी (बीएमओ) को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र के साथ मेडिकल प्रमाणपत्र, निर्धारित सीमा का आय प्रमाणपत्र, जीवन प्रमाणपत्र, बीपीएल, हिमाचली बोनाफाइड प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, एक पासपोर्ट आकार का फोटो तथा बैंक खाते की प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी संलंग्र करना आवश्यक है। सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण होने पर मामले को अनुमोदन के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी को भेजा जाता है।

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