सुरभि न्यूज़
केलांग, 28 जनवरी
पुलिस अधीक्षक जिला लाहुल स्पीति मयंक चौधरी (आईपीएस) ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 111 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी करते हुए आम जनता को निर्देश दिये हैं कि वे कोकसर से तांदी पुल के बीच चंद्रा नदी के पास न जाएं। जब तक कि किसी साहसिक गतिविधि/आजीविका के उद्देश्य से विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो।
उन्होंने बताया है कि कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करता है, उसे 8 दिन तक के कारावास या न्यूनतम एक हजार रुपये के जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा, जिसे हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम की धारा 115 के तहत 5 हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना और कारावास दोनों से दंडित किया जा सकता है।
उन्होंने कहा है कि राज्य, देश और विश्व के अन्य भागों से बड़ी संख्या में पर्यटक लाहुल स्पीति जिले में आ रहे हैं तथा यह बात संज्ञान में आई है कि पर्यटक कोकसर से तांदी संगम तक नदी के किनारे विभिन्न स्थानों पर फोटो सेल्फी/वीडियो लेने के लिए नदी के किनारों के पास जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नदी के किनारे जमे हुए हैं तथा पानी का तापमान बहुत कम है और कुछ पर्यटक नदी पार करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि जमी हुई बर्फ के अचानक टूटने तथा बेहद ठण्डे पानी में गिर जाने स्थिति के कारण पर्यटकों के जीवन को खतरा हो सकता है।
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी की गई अनेक सलाहों के बावजूद, अनेक व्यक्ति अनावश्यक रूप से नदी के किनारों की ओर जा रहे हैं, जो ऐसे व्यक्तियों के जीवन तथा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
उन्होंने कहा है कि तापमान बढ़ने के साथ नदी के किनारों के जमे हुए हिस्से पिघलने लगेंगे तथा जल स्तर में अचानक वृद्धि भी संभव है, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है इसलिए नदी के किनारों के पास जाना खतरनाक हैं। इसके अतिरिक्त, अतीत में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें इस जिले की नदियों में डूबने से लोगों की जान चली गई है, इसलिए उन्होंने पर्यटकों व आमलोगों से सतर्कता बरतने सलाह दी है।