प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुआवजा प्राप्त करने की तिथि 30 जून तक बढ़ाई

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सुरभि न्यूज़
शिमला, 24 जून 
 
जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के पंजीकरण के लिए ई० श्रम मोडूअल तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि पात्र ई० श्रम मोडूअल में पंजीकृत सभी आवेदकों जिनका पंजीकरण 31 मार्च, 2022 तक या उससे पहले हुआ हो तथा जिनका किसी दुर्घटना में 31 मार्च, 2022 को या इससे पहले मृत्यु या अपंगता का शिकार हुए हो, उन आवेदकों के मृत्यु होने की स्थिति में उसके नामांकित व्यक्ति को 2 लाख व आवेदक की पूर्णता दोनों टाँगे व एक हाथ व एक बाजू के अक्षम होने पर भी 2 लाख व शरीर के किसी एक अंग के पूर्णता अक्षम होने की स्थिति में 1 लाख तक का दुर्घटना मुआवजा प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत देने का प्रावधान हैं, को दिनांक 31 मार्च, 2025 से बढ़ाकर 30 जून, 2025 तक कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त 31 जुलाई, 2025 तक वर्तमान में लंबित असफल दावों को निपटान हेतु समय सीमा निर्धारित किया गया है। पात्र आवेदक अपना दुर्घटना मुआवजा दावा ई० श्रम पोर्टल में दिनांक 30 जून, 2025 तक कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकरण व दुर्घटना की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है वह पहले की भांति दिनांक 31 मार्च, 2022 ही होगी। 
आवेदन के लिए वांछित दस्तावेज आधार कार्ड की प्रति, श्रम कार्ड संख्या यूएएन  (UAN) संख्या, मृत्यु प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, मृत्यु का कारण सहित दुर्घटना के समय एफआईआर की प्रति इत्यादि की आवश्यकता होगी। 
अधिक जानकारी के लिए श्रम अधिकारी शिमला के दूरभाष संख्या 0177-2624706 व श्रम अधिकारी रामपुर जोन के दूरभाष संख्या 01782-234286 व श्री इन्दर लाल नेगी, श्रम अधिकारी शिमला के (M) 94184-53224 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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