सुरभि न्यूज़ कुल्लू। जानकारी देते हुए बताया कि कोविड के मामलों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पूर्वोक्त आदेश द्वारा लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को 26 मई 2021 को सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है।उन्होंने बताया कि “कोरोना कर्फ्यू” 17 मई 2021 की सुबह 6 बजे से 26 मई 2021 को सुबह 6 बजे तक रहेगा। उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि विवाह में अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति पर लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे । विवाह के प्रयोजन के लिए किसी भी सामुदायिक भवन या टेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बाहरी खानपान और डीजे बैंड का उपयोग भी नहीं किया जाएगा और बारात की अनुमति भी नहीं होगी । सभी शादियां घरों के अंदर ही संपन्न होंगी। आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि समारोह के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखी जाए। इसके अलावा हार्डवेयर की दुकाने कर्फ्यू की अवधि के दौरान दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के लिए निर्धारित अवधि के अनुसार तीन घंटे के लिए मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 10बजे से 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी। आदेशों के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंबा तथा उप मंडल के सभी एसडीएम व अन्य विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं ।
2021-05-16