एक जुलाई से सभी कार्यालयों में रहेगी पूर्ण उपस्थिति कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना करनी होगी सुनिश्चित-उपायुक्त

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सुरभि न्यूज़ चम्बा। उपायुक्त डीसी राणा ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी नए कोविड-19 आदेशों के तहत बताया कि जिला में सभी बाजारों मॉल दुकानों आदि को रात 8 बजे तक खोलने की तुरंत प्रभाव से अनुमति रहेगी। फॉर्मेसियों व दवाइयों की दुकानों के समय पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और वे अपने सामान्य परिचालन घंटों के अनुसार खुले रहेंगे। दुकानदार और ग्राहक स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के उचित व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि रेस्तरां ढाबा अन्य भोजनालय और बार को अब रात 10:00 बजे तक खुले रहने की अनुमति है जो सामाजिक दूरी के मानदंडों को अपनाने, नियमित स्वच्छता और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के अधीन है।सभी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, एक जुलाई से पूर्ण उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे। सभी कार्यालय कार्यस्थल पर कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित बनाया जाएगा। सभी सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक और विवाह समारोहों में इंडोर भवन में 50 प्रतिशत की क्षमता, अधिकतम 50 लोग जबकि खुले में आयोजित होने वाले समारोह में अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में 50 व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति है। सभी सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और ऑडिटोरियम असेंबली हॉल, क्लब हाउस, जिम को आवश्यक समाजिक दूरियों के अंतर्गत, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज को पहले से ही एस ई सी के आदेश के तहत खोलने की अनुमति है इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक, और आईटीआई को भी एक जुलाई से खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। अन्य सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि अगले आदेशों तक बंद रहेंगे।
धार्मिक स्थलों व पूजा स्थलों के दर्शन के लिए एक जुलाई से केवल इस शर्त के अनुसार खोलने की अनुमति है कि वह भाषा कला और संस्कृति विभाग द्वारा जारी एस ओ पी के अनुसार आवश्यक सामाजिक दूरी के मापदंडों का पालन सुनिश्चित बनाएंगे। कीर्तन भजन जगराता आदि की अनुमति नहीं होगी। जिला में प्रवेश के लिए ईपास पास की आवश्यकता नहीं होगी सार्वजनिक परिवहन बसों कॉन्ट्रैक्ट, स्टेज कैरिज की अंतर राज्य आवाजाही की अनुमति एक जुलाई से परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी एस ओ पी अनुसार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड-19 सुरक्षा अनुपालन के साथ होगी। उपायुक्त ने यह भी आदेश जारी किए हैं कि नो मास्क नो सर्विस जारी रहेगी और उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय होगा सार्वजनिक स्थानों पर 6 फीट की दूरी आवश्यक होगी उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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