खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में दोष पाए जाने पर निर्माता कंपनियों को जुर्माना

Listen to this article

सुरभि न्यूज़ कुल्लू। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कुल्लू की अदालत ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में सब्सटेंडर्ड व मिसब्रांडेड पाए जाने पर कारोबारियों को जुर्माना लगाया गया है। मैसर्स नेचर एग्रो फूड हरोली जिला ऊना को एक लाख रुपये, सोलन जिला के बद्दी स्थित मैसर्स एम.एम.डी. ग्लोबल फूड को एक लाख रुपए, मैसर्स दीक्षित प्रोविजनल स्टोर पाहनाला रोड जिला कुल्लू को 50 हजार रुपये, मैसर्स बाॅबी जनरल स्टोर भूट्टी काॅलोनी शमशी को 20,000 रुपये, मैसर्स महादेव ट्रेडिंग कंपनी शिशा माटी ढालपुर कुल्लू को 10 हजार रुपये, मैसर्स केशव जनरल स्टोर जवाणी रोपा कुल्लू को 10 हजार व मैसर्स विशाल एंटरप्राइजेज शमशी कुल्लू को भी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा भविता टंडन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इन कंपनियों के खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच करने के बाद सब्सटेंडर्ड व मिस ब्रांडेड पाया गया। नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अदालत में अभियोग पत्र दायर करने की लिखित अनुमति देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्यायिक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया था। विभाग की ओर से मामलों की पैरवी खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार ने की। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी शिवम प्रताप सिंह की अदालत ने खाद्य सुरक्षा विभाग कुल्लू द्वारा दायर की गई शिकायत पत्रों पर न्यायिक कार्यवाही करते हुए खाद्य व्यापारियों को कुल तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *