सुरभि न्यूज़ चंबा। उपायुक्त डीसी राणा ने कहा है कि अप्रेंटिसशिप एक्ट की अनुपालना के तहत ज़िला में 30 कर्मचारियों से अधिक संख्या वाली सभी विद्युत् परियोजनाओं,औद्योगिक इकाइयों, प्रतिष्ठानों, सरकारी ,अर्ध सरकारी , निजी संस्थानों को आवश्यक रूप से ऍप्रेंटशिप पोर्टल पर पंजीकृत करना और नियमानुसार विभिन्न व्यवसाय में आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं को ऍप्रेंटशिप प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा । उपायुक्त ने यह निर्देश आज जिला स्तरीय राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए । उपायुक्त ने मुख्य चिकत्सा अधिकारी और चिकित्सा अधीक्षक पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा विद्यालय को मेडिकल कॉलेज एवं अन्य अस्पतालों में कंप्यूटर , डाटा एंट्री एवं अन्य मरम्मत से संबंधित कार्यो में भी प्रशिक्षु रखे जाये और वजीफा राशि का प्रावधान रोगी कल्याण समिति के मद से अनुमति लेने के बाद किया जाए l इसी तरह जिला के अन्य विभाग भी अपनी कार्य आवश्यकतानुसार प्रशिक्षु रखे । इससे युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलने के साथ विभाग के कार्यशक्ति भी बढ़ेगी । डीसी राणा ने कहा कि आकांक्षी जिला चम्बा में कौशल विकास में ऍप्रेंटशिप प्रोत्साहन बहुत महत्वपूर्ण है ।उन्होंने जिला श्रम अधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र उद्योग और आईटीआई प्रधानाचार्य से एक्ट की अनुपालना और ऍप्रेंटशिप पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करने वाली औद्योगिक इकाई , विद्युत् परियोजनाएं और अन्य निजी कंपनियां को नोटिस जारी करे। बैठक में समिति के सदस्य सचिव विपन शर्मा प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चम्बा ने ऍप्रेंटशिप एक्ट 1961और राष्ट्रीय ऍप्रेंटशिप प्रोत्साहन योजना के बारे में आँकाक्षी जिला चम्बा की वास्तु स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट और इस प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न पहलुओं पर किए जा रहे कार्यो का ब्योरा रखा । बैठक में जिला योजना अधिकारी गौतम शर्मा, जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान, क्षेत्रीय प्रबंधक एचआरटीसी राजन कुमार, उप चिकित्सा अधीक्षक डॉ आदित्य कश्यप सहायक अभियंता जल शक्ति जितेंद्र शर्मा ,प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लचोड़ी राहुल राठौर, छतराडी अनिल ठाकुर , गरनोटा सुशील कुमार उपस्थित रहे ।
2021-09-20