कसोल से मनीकरण तक कंट्रैक्ट कैरेज बसों की आवाजाही पर प्रातः 7 बजे से सायं 8 बजे तक  रहेगा प्रतिबंध

Listen to this article

सुरभि न्यूज़ कुल्लू। जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115  के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कसोल से मनीकरण तक लम्बे यातायात जाम के चलते कंट्रैक्ट कैरेज बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश के अनुसार हाथीथान चौक भुंतर से  कसोल तक कंट्रैक्ट कैरेज बसों की आवाजाही रात 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक होगी।  आदेश के अनुसार ऐसी सभी बसों को इस सड़क मार्ग पर प्रातः 7 बजे से सायं 8 बजे तक चलने की इजाजत नहीं होगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उल्लेखनीय है कि हाथीथान (भुंतर से मनीकरण) तथा इससे आगे सड़क तंग होने तथा इस पूरे रास्ते पर कंट्रैक्ट कैरेज बसों(वॉल्वो बसों) की अधिक संख्या में आवाजाही होने के चलते लम्बा ट्रैफिक जैम की समस्या पैदा हो रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *