सुरभि न्यूज़ चंबा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण विशाल कौंडल ने ग्राम पंचायत साहू के गांव पधर में विभिन्न महिला मंडलों,स्वयं सहायता समूहों व स्थानीय लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक दृष्टि से गरीब,पिछड़े और कमजोर वर्ग,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति महिलाएं ,असहाय बच्चे और ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में सकारात्मकता लाने के लिए महिला वर्ग ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है । वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं के प्रति लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विशाल कौंडल ने उपस्थित महिलाओं को महिला सुरक्षा अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी समाज की दशा महिलाओं की स्थिति पर निर्भर करती है इसलिए महिलाएं समाज को सशक्त बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। उन्होंने इस दौरान लोगों को मौलिक अधिकारों तथा मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। विधिक सेवा प्राधिकरण के इस शिविर में अधिवक्ता अरुण शर्मा ने मध्यस्था के माध्यम से विवादित पक्षों के बीच समझौता और लोक अदालत से संबंधित जानकारी दी। शिविर में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत करवाया। प्रधान ग्राम पंचायत साहू पूजा शर्मा ने शिविर में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत भी किया। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी नीलम धीमान,एलबीडीसी मनजीत कौर, विभिन्न महिला मंडल ,स्वयं सहायता समूह व अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे।
2022-01-11