तिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल कौंडल ने की अध्यक्षता ग्राम पंचायत रिंडा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

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सुरभि न्यूज़ चंबा। विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गो एवं आर्थिक रूप से असहाय व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क विधिक सेवा व सलाह उपलब्ध करवाई जा रही है । इसके साथ ही शीघ्र न्याय उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से लोक अदालतों का भी आयोजन करवा कर प्रकरणों का आपसी समझौते के माध्यम से शीघ्र निराकरण कराया जाता है। यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी व सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण विशाल कौंडल ने ग्राम पंचायत रिंडा में आयोजित शिविर के दौरान अपने संबोधन में दी ।
उन्होंने इस दौरान आरटीआई,मौलिक अधिकार, घरेलू हिंसा,मौलिक कर्तव्य,बाल विवाह,नशे के कुप्रभाव तथा महिलाओं के विभिन्न  अधिकारों के बारे में भी उपस्थित लोगों को अवगत करवाया । उन्होंने  कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैधानिक जानकारियां नहीं मिल पाती हैं। गरीबी के कारण उन्हें न्याय पाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  उन्हें निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है । उन्होंने विधिक सेवा के प्रति लोगों को जागरूक करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि प्राधिकरण गांव-गांव जाकर विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से लोगों को कानून के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित ना रहे। शिविर के दौरान अधिवक्ता दीपिका धीमान ने उपस्थित महिलाओं को विभिन्न कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। इस अवसर पर प्रधान ग्राम पंचायत रिंडा राजकुमार, उपप्रधान संजीव व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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