शिमला जिला के लिए चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त तीन व्यय प्रेक्षकों के फोन नंबर जारी

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 सुरभि न्यूज़ ब्यूरो
शिमला, 18 अक्तूबर
जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि विस चुनाव-2022 के दृष्टिगत जिला शिमला के नियुक्त किए गए तीन व्यय प्रेक्षक शिमला पहुंच चुके हैं।
चुनाव आयोग की ओर से अज़हर जैन वयाल परमबथ को विस क्षेत्र 62-कुसुम्पटी, 63- शिमला, 64-शिमला ग्रामीण का व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। तथा उनका मोबाइल नंबर-7650800305 व लैंडलाइन नंबर 0177-2990946 है।
वहीं विस क्षेत्र 61- ठियोग तथा 66- रामपुर के लिए अखिलेश गुप्ता को चुनाव आयोग की ओर से व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। उनका मोबाइल नंबर-7650800307 तथा लैंडलाइन नंबर 0177-2990944 है।
वहीं विस क्षेत्र 60-चौपाल, 65-जुब्बल कोटखाई तथा 67-रोहड़ू के लिए सुनील किसन अगावने को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। उनका मोबाइल नंबर-7650800306 तथा लैंडलाइन नंबर 0177-2990951 है।
मतदाता को प्रभावित करना दंडनीय अपराध, कारावास व जुर्माने का प्रावधान-डीसी शिमला
 
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ख के अनुसार, जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई प्रलोभन देता है या लेता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 171–ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
उन्होंने कहा कि मतादाओं को डराने और धमकाने में लिप्त, रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उड़न दस्ते गठित किए गए हैं।
डीसी ने सभी मतदाताओं से किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करने की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति को रिश्वत की पेशकश की जाती है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने अथवा धमकाने के मामलों की जानकारी है, तो वह ऐसे मामले जिला स्तर पर स्थापित शिकायत प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 1800-180-8063 पर सूचित कर सकता है।
डॉक्टरों, पत्रकारों सहित आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले भी मतपत्र से कर सकेंगे मतदानः डीसी
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव-2022 में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को मतपत्र से मतदान का अधिकार दिया गया है।
यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि चुनाव आयोग ने इस बार स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों, पैरा मेडिकल स्टाफ, एंबुलेस में सेवाएं देने वाले कर्मियों, अग्निशमन सेवाओं, एचआरटीसी के ड्राइवर एवं कंडक्टर, एचपी मिल्क फेडरेशन तथा दुग्ध सहकारी सभाओं के दूध की सप्लाई से जुड़े कर्मचारियों, चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत पत्रकारों, जल शक्ति विभाग के पंप ऑपरेटरों तथा टर्नर के साथ-साथ विद्युत विभाग के इलेक्ट्रिशियन व लाइनमैन मतपत्र से अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की है।
डीसी आदित्य नेगी ने कहा कि इन श्रेणियों के मतदाता संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म 12-डी भरकर दे सकते हैं। इसके लिए आवेदक को संबंधित दस्तावेजों के साथ-साथ आवेदन नोडल अधिकारी से सत्यापित कराना होगा। यह आवदेन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के भीतर देना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने बताया कि पहली बार चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम मतदान करने की सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए वह बीएलओ के माध्यम से 12-डी फॉर्म भर कर जमा करा सकते हैं।

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