प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ( PMEGP) /REGP/MUDRA योजना के तहत  युवा चला सकते है स्वरोजगार-उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग 

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सुरभि न्यूज़ ब्यूरो 

कुल्लू 

उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने यह जानकारी दी कि वर्ष 2008 से क्रियान्वित किए जा रहे (PMEGP) के अन्तर्गत अब विनिर्माण क्षेत्र के उद्यान स्थापना हेतु 50.00 लाख के क्षेत्र के 20.00 के ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को सूक्ष्म ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए कुल परियोजना लागत का  90 प्रतिशत 95 प्रतिशत बैंको के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है व कुल परियोजना लागत पर शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत व  25 प्रतिशत अनुदान के तौर पर व ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत व 35 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है।
इस योजना के  अंतर्गत न्यूनतम आयु 18 वर्ष है व अधिकतम आयु की सीमा नहीं है। साथ ही इस योजना के लिए न्यूनतम योग्यता की कोई सीमा नहीं तथा न ही कोई  आय की सीमा है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ( PMEGP) /REGP/MUDRA योजना के अन्तर्गत स्थापित उद्यमों को उन्नयन (Upgradation) हेतु विनिर्माण क्षेत्र के लिए 1.00 करोड़ के ऋण व सेवा क्षेत्र के लिए 25.00 लाख के ऋण स्वीकृत किए सकते हैं। जिसमें 15 प्रतिशत अनुदान का योजना अनुसार प्रावधान है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का क्रियान्वयन हि0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग व ज़िला उद्योग केन्द्र के माध्यम से किया जा रहा है।

उपायुक्त ने स्वरोजगार के इच्छुक पात्र व्यक्तियों से इस योजना में अधिक से अधिक लाभ लेने का आहवाहन किया। इस योजना की आवेदन प्रक्रिया विल्कुल सरल है व आवेदन करते ही प्रकरण बैंकों को प्रायोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2022-23 में जिला में इस योजना के अन्तर्गत हि0प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 37 प्रकरणों में 144.76 लाख की सबसिडी वितरित की गई है। तथा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा 37 ऋण  प्रकरणों में 80.30 लाख की सबसिडी वितरित की गई है। इस वित्तिय वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के अन्तर्गत 391.50 लाख की सबसिडी (मार्जिन मनी) का लक्ष्य जिले के लिए निर्धारित किया गया है।

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