शगुन योजना लागू, बीपीएल परिवारों की लड़कियों को 31 हजार का अनुदान

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सुरभि न्यूज़ कुल्लू। जिला कार्यक्रम अधिकारी राजकुमारी ने बताया कि प्रदेश सरकार की अधिसूचना द्वारा बीपीएल लड़कियों/महिलाओं को विवाह अनुदान के लिए शगुन योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह योजना पहली अप्रैल 2021 से लागू हो चुकी है। योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे माता-पिता/संरक्षक अथवा स्वयं लड़की यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं है अथवा लापता है, लड़की की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। लड़की बी.पी.एल. परिवार से संबंधित होनी चाहिए और हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी होनी जरूरी है। यदि लडकी का विवाह ऐसे लड़के से होता है जो हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी नहीं है तब भी विवाह अनुदान के लिए लड़की पात्र होगी। आवेदन की प्रक्रिया के लिए लड़की के माता-पिता/अभिभावक लड़की द्वारा स्वयं यदि वह बेसहारा है, संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी/नारी सेवा सदन के प्रभारी/बालिका आश्रम के अधीक्षक को अनुबंध में दी गई सभी नियम व शर्तों को मानना अनिवार्य होगा तथा इसी प्रपत्र पर आवेदन किया जाएगा। बाल विकास परियेाजना अधिकारी/प्रभारी नारी सेवा सदन/अधीक्षक बालिका आश्रम द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाएगा। विवाह अनुदान के रूप में प्रत्येक मामले में 31 हजार रुपये की आर्थिक सहायता लड़की के माता-पिता/अभिभावकों को प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार अनुदान राशि को जीवन यापन हेतु खर्चे को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर बढ़ाने के लिए सक्षम होगी। आहरण एवं वितरण जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी को अधिकृत किया जाएगा जो लाभार्थी को अनुदान राशि वितरित करेंगे। प्रस्तावित शादी की तारीख से दो महीने पहले राशि का भुगतान किया जा सकता है। यदि विवाह पहले हो चुका है तब भी विवाह के 6 महीने के भीतर आवेदक अनुदान राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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