सुरभि न्यूज़ ब्यूरो
शिमला
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि 21 अक्तूबर तक जिला शिमला में आचार संहिता के उल्लंघन की 13 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 7 का निपटारा कर दिया गया है।
बाकी बची हुई 6 शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। आदित्य नेगी ने कहा कि जिला शिमला में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मतदाता पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने प्रतिनिधि को चुनें तथा कोई भी व्यक्ति यदि डराता है, धमकाता है, तो उसकी तत्काल शिकायत करें, जिस पर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ख के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई प्रलोभन देता है या लेता है, तो उसे एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों की सजा हो सकती है।