कामगार मृत्यु या अपंगता की स्थिति में मुआवजे के लिए 31 मार्च तक करें आवेदन 

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सुरभि न्यूज़ ब्यूरो

शिमला, 15 फरवरी 

सचिव श्रम एवं रोजगार भारत सरकार व सचिव श्रम एवं रोजगार, हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशानिर्देशानुसार उनके पत्र दिनांक 30-12-2024 व 02-01-2025  के तहत पात्र ई0 श्रम मोडूअल जो की भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आसंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के पंजीकरण हेतु तैयार किया गया।

पात्र ई० श्रम मोडूअल में पंजीकृत सभी आवेदकों जिनका पंजीकरण दिनांक 31-03-2022 तक या उससे पहले हुआ हो।

जिनका किसी दुर्घटना में 31-03-2022 को या इससे पहले मृत्यु या अपंगता का शिकार हुए हो, उन आवेदकों के मृत्यु होने की स्थिति में उसके नामांकित व्यक्ति को 2 लाख व आवेदक की पूर्णता दोनों टाँगे व एक हाथ व एक बाजू के अक्षम होने पर भी 2 लाख व शरीर के किसी एक अंग के पूर्णता अक्षम होने की स्थिति में 1 लाख तक का दुर्घटना मुआवजा प्रधान मंत्री सुरक्षा बिमा योजना के तहत देने का प्रावधान हैं। आवेदन करने क़ी तिथि दिनांक 31-12-2024 से बढ़ा कर दिनांक 31-03-2025 तक कर दिया गया हैं।

पंजीकरण व दुर्घटना की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया हैं। वह पहले की भांति दिनांक 31-03-2022 ही होगी। अत: पात्र आवेदक अपना दुर्घटना मुआवजा दावा ई0 श्रम पोर्टल में दिनांक 31-03-2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए वांछित दस्तावेज आधार कार्ड की प्रति, ई0 श्रम कार्ड संख्या UAN संख्या, मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहेगी।

अधिक जानकारी हेतु श्रम अधिकारी शिमला के दूरभाष संख्या 0177?-2624706 व श्रम अधिकारी रामपुर जोन के दूरभाष संख्या 01782-234286 व श्री इन्दर लाल नेगी, श्रम अधिकारी शिमला के (M) 94184 -53224 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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