सुरभि न्यूज़
केलंग
दंडाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करते हुए 10 नवंबर शाम 5 बजे से लेकर 12 नवंबर मतदान वाले दिन को शाम 5 बजे तक शराब की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए है।
उपायुक्त ने आबकारी एवं कराधान व पुलिस विभाग के अधिकारियों को आदेशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए भी निर्देशित किया है |