जिला लाहौल स्पीति में 10 से 12 नवंबर तक शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी -उपायुक्त लाहौल स्पीति सुमित खिमटा

Listen to this article

सुरभि न्यूज़

केलंग

दंडाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करते हुए 10 नवंबर शाम 5 बजे से लेकर 12 नवंबर मतदान वाले दिन को शाम 5 बजे तक शराब की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए है।

 उपायुक्त ने आबकारी एवं कराधान व पुलिस विभाग के अधिकारियों को  आदेशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए भी निर्देशित किया है |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *