सुरभि न्यूज़ ब्युरो
शिमला, 13 नवम्बर
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका देते हुए सभी सीपीएस को हटा दिया है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। फैसले में सीपीएस से सभी सुविधाएं वापिस लेने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही तुरंत प्रभाव से सभी सीपीएस पद से हटाने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं।
कहा कि विधायकों को पब्लिक ऑफिस प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। विधायक सतपाल सत्ती सहित और भाजपा के 11 अन्य विधायकों ने सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी थी।
याचिका के माध्यम से भाजपा विधायकों ने हिमाचल हाईकोर्ट के समक्ष हिमाचल प्रदेश पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एक्ट 2006 को खारिज करने की मांग रखी है।
ये आदेश हिमाचल हाईकोर्ट की डबल बैंच में जस्टिस बिपिन चन्द्र नेगी और जस्टिस विवेक ठाकुर ने दिए। इस आदेश के बाद हिमाचल सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। जिसका असर देश में होने वाले महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में देखने को मिल सकता है।