सुरभि न्यूज़ चंबा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण विशाल कौंडल ने पंचायत समिति कक्ष चंबा में विभिन्न युवक मंडल को जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक दृष्टि से गरीब,पिछड़े और कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाएं असहाय बच्चे और ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल कौंडल ने बताया कि इस शिविर के आयोजन का मकसद आम जनमानस को कानूनों से अवगत करना है ताकि वे समाज के गरीब और असहाय वर्ग की बेहतर तरीके से मदद कर सकें। इस अवसर पर अधिवक्ता सुभाष शर्मा ने युवाओं को संविधान में सम्मिलित विभिन्न मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी चंबा ओपी ठाकुर विभिन्न युवक मंडल सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे।