सुरभि न्यूज़ कुल्लू। जिला दण्डाधिकारी आशुतोष गर्ग ने एक आदेश जारी करते हुए मेन रोड सरवरी बाजार जंक्शन जिसे जेबरा क्रॉसिंग के नाम से भी जाना जाता है, में 30 फुट बाई 12 फुट की खाली जगह में हल्के वाहनों के लिये लोडिंग व अनलोडिंग की अनुमति दी है। यह केवल अस्थाई पार्किंग होगी और 15 मिनट से ज्यादा वाहन को पार्क नहीं किया जा सकेगा। इस स्थल पर हल्के वाहनों को केवल लोडिंग व अनलोडिंग के लिये पार्क किया जा सकेगा, इसके अलावा कोई अन्य वाहन यहां पार्क नहीं कर सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक ने मुख्य मार्ग सरवरी जंक्शन में खाली जगह को लोडिंग व अनलोडिंग के लिये इस्तेमाल करने के संबंध में उपायुक्त के ध्यान में लाया है ताकि वाहनों की आवाजाही को और अधिक सुव्यवस्थित किया जा सके।
2021-12-22