अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई सजा

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सुरभि न्यूज़, कुल्लू : जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश) प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एक अभियुक्त को नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

जानकारी देते हुए ज़िला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376AB तथा 506 के तहत दोषी ठहराया है। धारा 506 के तहत उसे 2 वर्ष के कठोर कारावास और ₹10,000 रुपये जुर्माने की भी सजा दी गई है।

इसके अतिरिक्त अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि यौन उत्पीड़न / अन्य अपराधों की महिला पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना-2018 के तहत, पॉक्सो अधिनियम की धारा 33(8) और पॉक्सो नियम 2020 के नियम 9 को ध्यान में रखते हुए, 30 दिनों के भीतर पीड़ित बच्ची को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

मामले के अनुसार, वर्ष 2019 में पीड़ित बच्ची की माँ ने पुलिस में शिकायत दी थी कि आरोपी, जो रिश्ते में बच्ची का चाचा (पिता का चचेरा भाई) है, ने उसके साथ गलत कार्य किया।

जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए, जिसके आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।

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