मुख्यमंत्री सहारा योजना के 126 पात्र लाभार्थियों को अप्रैल से जून तिमाही की सहायता राशि की जारी

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सुरभि न्यूज़
कुल्लू, 18 जुलाई
मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत जिला के 126 पात्र लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की अप्रैल से जून तिमाही की वित्तीय सहायता के रूप में तीन हजार रू० प्रतिमाह की दर से कुल 11 लाख 34 हजार रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई है। मुख्यमंत्री सहारा योजना का संचालन अब स्वास्थ्य विभाग के स्थान पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है।
जिला कल्याण अधिकारी गिरधारी लाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत ऐसे पात्र व्यक्तियों को, जो गंभीर एवं असाध्य बीमारियों से पीड़ित हैं तथा बीमारी और शारीरिक अक्षमता के कारण कार्य करने में असमर्थ हैं, उन्हें प्रतिमाह 3 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि उनके उपचार एवं दैनिक जीवन यापन में आर्थिक सहयोग मिल सके।
उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर एवं कार्य करने में असमर्थ व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले लाभार्थियों को नियमित रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
इस योजना के अंतर्गत कैंसर, किडनी फेल्योर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, पार्किन्सन रोग तथा सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य गंभीर एवं असाध्य बीमारियों से पीड़ित तथा कार्य करने में असमर्थ पात्र व्यक्ति आवेदन करने के पात्र हैं। इस योजना से वंचित पात्र लोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम निदेशालय के ईकल्याण पोर्टल पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से पात्र आवेदक लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
 उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रों को हिमाचली प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, नवीनतम परिवार रजिस्टर नक़ल, राशन कार्ड सिंगल बैंक या डाक घर बचत खाता, आयु प्रमाण पत्र, 10वीं का प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र, मेडिकल प्रमाण पत्र, चिकित्सा इतिहास अथवा रिकॉर्ड (incapacitated Certificate), चार लाख रुपये तक की आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए तहसील कल्याण अधिकारी अथवा जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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