सुरभि न्यूज़ कुल्लू। कुल्लू जिला के प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल कसोल-मणिकरण में ढांचागत सुविधाओं के सृजन के लिए कसोल में प्रवेश करने वाले वाहनों से साड्डा विकास शुल्क लिया जाएगा। उपायुक्त एवं साड्डा मणिकरण के अध्यक्ष आशुतोष गर्ग ने आज इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार साडा विकास शुल्क हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत वाहनों पर नहीं लगेगा। उपायुक्त एवं अध्यक्ष आशुतोष गर्ग ने यह आदेश साडा क्षेत्र मणिकरण के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्तावए इसी प्रकार के मामले में उच्च न्यायालय के एक आदेश तथा टीसीपी अधिनियम के तहत बतौर साडा अध्यक्ष शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार हिमाचल प्रदेश मैं पंजीकृत वाहनों के अलावा बाहरी प्रदेशों से आने वाले वाहनों पर साड्डा विकास शुल्क की दरें निश्चित की गई हैं। दो पहिया वाहन का प्रवेश शुल्क 50 रूपये कार के लिए 100 रूपये एस यूवी व एमयू वी वाहनों के लिए शुल्क 300 रूपये जबकि सभी प्रकार की बसों व ट्रकों के लिए यह शुल्क 500 रूपये होगा। साड्डा की गत दिनों कुल्लू में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि साडा क्षेत्र को सभी प्रकार से विकसित करने और इसके सौंदर्य को बनाए रखने के लिए धनराशि का सृजन करना नितांत आवश्यक है। सभी सदस्यों ने इस बात पर सहमति जताते हुए प्रस्ताव पारित किया कि मनाली की तर्ज पर कसोल-मणिकरण में वाहनों के प्रवेश पर साड्डा विकास शुल्क लिया जाए। मणिकरण व कसोल दोनों ग्राम पंचायतों को साड्डा के अंतर्गत शामिल किया है। दोनों ही ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में देश विदेश से साल भर बड़ी संख्या में श्रद्धालु व सैलानी आते हैं। इन क्षेत्रों के पर्यटन को ध्यान में रखते हुए सैलानियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का सृजन करना तथा पारिस्थितिकी का संरक्षण करना जरूरी है। इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कसोल व मणिकरण मैं साड्डा विकास शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और बैरियर आज से स्थापित कर दिया गया है।
2021-07-27