आबकारी एवं कराधान विभाग ने तय किये अंग्रेजी शराब के दाम, एक ब्यक्ति ले जा सकेगा चार बोतल शराब व 24 बियर

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सुरभि न्यूज़ ब्यूरो 

शिमला/कुल्लू, 2 अप्रैल 

हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग ने प्रदेश में देशी व अंग्रेजी शराब के दाम तय कर दिए हैं। जारी निर्देशों के  अनुसार ठेका संचालक निर्धारित दरों के चलते न्यूनतम दर से कम दर पर और ना ही अधिकतम दर से ज्यादा कीमत पर शराब नहीं बेच पाएगा।

आबकारी विभाग की नई नीति के तहत अंग्रेजी शराब के ₹85 रुपए तय दाम बढ़ने के साथ कई ब्रांड के ₹20 रुपये तक रेट कम भी हुए हैं। प्रदेश सरकार ने पांच की जगह चार स्लेब बनाकर अंग्रेजी शराब के दामों का युक्तिकरण कर दिया है।

इससे जहां शराब के रेट बहुत अधिक नहीं बड़े हैं वहीं कुछ ब्रांड के दाम भी कम हुए हैं। इसके साथ ही नई आबकारी नीति के तहत शराब ठेके से कोई भी व्यक्ति अधिकतम 4 बोतल शराब और 24 बोतल बियर ले जा सकता है। इन्हें अपनी गाड़ी में भी ग्राहक ले जा सकता है।

इससे अधिक शराब या बियर की बोतल ले जाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। चार बोतल शराब व 24 बोतल बियर ग्राहक अपने घरों में भी बिना लाइसेंस रख सकता है।

शराब ठेकों में तय दाम से अधिक कीमत वसूले जाने पर ग्राहक आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों और निरीक्षकों को शिकायत भी कर सकते हैं।

आबकारी विभाग के बड़े अधिकारियों की माने तो सभी शराब ठेकों में जल्द ही आबकारी विभाग के अधिकारियों व निरीक्षकों के फोन नंबर चस्पा कर दिए जाएंगे।

ब्रांड की बढ़ी कीमत की अधिकतम व न्यूनतम दर   

बैग पाइपर डिलक्स  440 -410 , 8 पीएम 675-590,  एरेस्ट्रोक्रेट क्लासिक व आफिसर च्वाईस ब्ल्यू  635-615 तथा सोलन नम्बर वन 645-615

ब्रांड की कम हुई कीमत की अधिकतम व न्यूनतम दर

रायल चैलेंग व ऑल सीजन 700-685 , रॉयल स्टैग 700-695, मैजिक मोमेंट 705-690 तथा ब्लेंडर प्राइस 960-940 अधिकतम व न्यूनतम दर

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