कुल्लू अदालत ने पॉक्सो मामले में दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माना 

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सुरभि न्यूज़
कुल्लू, 30 मई
कुल्लू की सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश) प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एक मामले में दोषी को कड़ा दंड सुनाया है।
अदालत ने जिला कुल्लू के आरोपी ठाकुर दास पुत्र डोला राम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
घटनाक्रम के अनुसार, पीड़िता के पिता ने घटना की जानकारी पुलिस को दी कि 11 अक्टूबर 2022 को जब पीड़ित बच्ची के माता-पिता खेतों में गए हुए थे, तब आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर स्थानीय दुकान से बीड़ी और खैनी लाने को कहा। जब बच्ची सामान लेकर आई, तो आरोपी ने उसे अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया।
माता-पिता को पीड़ित बच्ची ने आपबीती सुनाई, जिसके बाद 12 अक्टूबर 2022 को पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस थाना सैंज, जिला कुल्लू में प्राथमिकी संख्या 66/2022 दर्ज की गई थी।
इस मामले पर सैंज पुलिस ने गहनता से जांच की, तफ्तीश के दौरान पुलिस ने आरोपी और पीड़ित बच्ची के आवश्यक वैज्ञानिक नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे थे। प्रयोगशाला से प्राप्त डीएनए रिपोर्ट ने इस वारदात की पूरी तरह से पुष्टि की, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत हो गया।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत के समक्ष चार्जशीट पेश की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दोष सिद्ध करने के लिए अदालत में कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। मजबूत वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह ऐतिहासिक सजा सुनाई है।

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