सुरभि न्यूज़
प्रताप अरनोट, कुल्लू
कुल्लू जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। विभाग ने विभिन्न मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 90,000 रुपये का जुर्माना वसूला है।
खाद्य सुरक्षा विभाग कुल्लू के अधिकारी अनिल शर्मा ने बताया कि चीनी के दो मामलों में मिसब्रांडिंग पाए जाने पर 30-30 हजार रुपये, जबकि पनीर के एक मामले में निर्धारित मानकों का उल्लंघन मिलने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसके अलावा, एक व्यावसायिक बिल पर FSSAI लाइसेंस नंबर अंकित नहीं होने के मामले में अदालत ने 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल शर्मा ने स्पष्ट किया कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग के औचक निरीक्षण और जांच अभियान आगे भी जारी रहेंगे।









