उपरोक्त नो व्हीकल मुमेन्ट क्षेत्र आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बूलेंस, फायर टेन्डर ट्रेफिक पुलिस तथा मेजिस्ट्रेट वाहनों पर लागू नहीं होगा
भारी वाहनों के लिए प्रतिबन्धित क्षेत्र क्रांति चौक से रन्दल जीरो पाईट तक स्कूल / पथ परिवहन निगम बसो/ एम्बूलेंस के अलावा सभी भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबन्धित रहेगी
परन्तु आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बूलेंस, फायर टेन्डर ट्रेफिक पुलिस तथा मेजिस्ट्रेट पर य़ह आदेश लागू नहीं होगा आदेश के अनुसार लोडिंग /अनलोडिंग क्षेत्र क्राँति चौक, ब्रौ सोसाईटी, सामुदायिक भवन के पास, व पंचायत घर के समीप रंदल जीरो पॉइंट के पास चिन्हित किये गये हैं।
इसी प्रकार जगातखाना से बस स्टॉप जगातखाना सड़क के दोनों ओर बस स्टॉप जगातखाना पुलिस स्टेशन तक सड़क के दोनो ओर होंगे भी वाहनों के खड़े होने पर मनाही रहेगी। जगातखाना पुलिस स्टेशन से थाचवां तक बैली साईड, मे भी वाहन खड़े नहीं हो सकेंगे परंतु यह आदेश एम्बूलेंस, फायर टेन्डर, ट्रैफिक पुलिस तथा मैजिस्ट्रेट वाहनों पर लागू नहीं होगा।
आदेशानुसार पुलिस स्टेशन से थाचवा तक सड़क के हिल साईड, केवल सफेद लाईन के बाहर पार्किंग की जा सकती है। इसी प्रकार पुलिस स्टेशन के समीप जगातखाना में सोसाईटी के समीप, धाचवा में हैंड पम्प के साथ लोडिंग /अनलोडिंग क्षेत्र घोषित किए गए हैं।
चाटी मे चाटी पुल तक सड़क के दोनों ओर, पार्किंग निषेध क्षेत्र में वाहन खड़े करने पर मनाही रहेगी परंतु आपातकालीन वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। चाटी बाजार में सड़क के दोनो ओर केवल सफेद लाईन के बाहर पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़े करने की अनुमती रहेगी। स्कूल के साथ, भूपेन्द्र की दुकान के साथ मोती राम की दुकान के साथ, अंकित हार्डवेयर की दुकान के साथ के समीप सफेद लाइन के बाहर लोडिंग / अनलोडिंग की अनुमति रहेगी। खरगा मे बस स्टैण्ड खरगा से लाली हाउस तक सड़क के दोनो तरफ पार्किंग निषेध क्षेत्र घोषित किया गया हैl













