पैन इंडिया मिडिएशन अभियान 2.0 के तहत आवेदन कर उठाएं लाभ 

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सुरभि न्यूज़
कुल्लू, 05 जून।
अदालतों में लंबित मामलों को मध्यस्थता, सुलह एवं आपसी सहमति से निपटाने हेतु आरंभ किए गए मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0 अभियान का लाभ उठाने के लिए संबधित अदालतों में आवेदन किया जा सकता है।
 इस बारे में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव विशाल तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अदालतों में लंबित मामलों का निपटारा मध्यस्थता, सुलह एवं आपसी सहमति से भी किया जा सकता है। इससे दोनों पक्षों के समय और धन की बचत होगी तथा उनमें सौहार्दपूर्ण संबंध भी बने रहते है।
उन्होंने बताया कि अदालतों में कई मामले लंबे समय तक लंबित रहते हैं। इससे दोनों पक्षों का बहुमूल्य समय और धन खर्च होता है व इससे बचने के लिए मध्यस्थता, सुलह एवं आपसी सहमति एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसी के मध्यनजर राष्ट्रीय विधिक सेवाएँ प्राधिकरण (नाल्सा) ने मध्यस्थता
राष्ट्र के लिए 2.0 अभियान शुरू किया है। अगर कोई इस अभियान के तहत अपने केस का निपटारा करवाना चाहता है, तो वह संबंधित अदालत में आवेदन कर सकता है। मध्यस्थता के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वैवाहिक विवाद, चैक बाउंस के मामले, दुर्घटनाओं से संबधित केस, किमिनल कपाउंडेबल अपराध, बीमा और एल.ए. इत्यादि से संबंधित मामलों को संबधित मामलों को निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतें भी लगाई जाती है। उन्होंने बताया कि अगली राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि 12 सितम्बर निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इस दिन जिला कुल्लू के सभी न्यायिक परिसरों में भी ये अदालतें लगाई जाएंगी, जिसमें लोग अपने मामलों का त्वरित निपटारा करवा सकते हैं।

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