सुरभि न्यूज़
प्रताप अरनोट, केलांग : 11 सितंबर
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के चयन की अंतिम चरण की प्रक्रिया के तहत पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं और विभिन्न कल्याणकारी लाभों को प्राप्त करने के लिए आवेदन का एक और अवसर प्रदान किया है। मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत पात्र परिवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
योजना के तहत 27 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों वाले परिवार, 59 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों वाले ऐसे परिवार जिनमें 27 से 59 वर्ष की आयु का कोई सदस्य नहीं है, तथा महिला मुखिया वाले ऐसे परिवार जिनमें 27 से 59 वर्ष की आयु का कोई पुरुष सदस्य नहीं है, पात्र होंगे। इनमें विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं के परिवार शामिल हैं। इसके अलावा 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता से पीड़ित महिला मुखिया वाले परिवार भी पात्र होंगे।
ऐसे परिवार भी योजना के लिए पात्र होंगे, जिनके सभी सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 अथवा 2025-26 में मनरेगा के तहत कम से कम एक दिन कार्य किया हो। परिवार के कमाने वाले सदस्य के कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया अथवा किसी गंभीर बीमारी के कारण स्थायी रूप से अक्षम होने की स्थिति में भी परिवार पात्र होगा। दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण कमाने वाले सदस्य के स्थायी रूप से निष्क्रिय अथवा बेड रिडन होने वाले परिवार और भूमिहीन परिवार भी योजना के दायरे में आएंगे।
हालांकि, ऐसे परिवार योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, जिनका कोई सदस्य आयकरदाता है, परिवार की कुल वार्षिक आय 75 हजार रुपये से अधिक है, परिवार के पास 0.1 हेक्टेयर से अधिक भूमि है अथवा परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार, अर्धसरकारी अथवा निजी सेवा में कार्यरत है।
पात्र परिवार 20 सितंबर, 2026 तक संबंधित ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय केलांग अथवा उपमंडलाधिकारी (नागरिक) के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। पात्र परिवारों की अंतिम सूची 25 सितंबर, 2026 तक एसडीएम स्तर पर अधिसूचित की जाएगी।
प्रशासन ने पात्र परिवारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है, ताकि वे योजना का लाभ उठा सकें और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहें।










