सुरभि न्यूज़
कुल्लू, 15 अक्तूबर
अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2026 के दौरान जिले में शांति, कानून-व्यवस्था और जन-सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला दंडाधिकारी कुल्लू, डॉ. अमित कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कड़े निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं।
पुलिस अधीक्षक कुल्लू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, उत्सव के दौरान देश-विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के जुटने की संभावना है। ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
जारी निर्देश के अनुसार अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2026 तक, पुलिस थाना कुल्लू, मनाली और भुंतर के अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र (हथियार) ले जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सेना के जवानों पर लागू नहीं होगा।
भुंतर, कुल्लू और मनाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नगर परिषदों, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा मकान मालिकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उनके क्षेत्र में आने वाले किसी भी नए व्यक्ति—विशेषकर विदेशी नागरिकों, शॉल विक्रेताओं, प्रवासी मजदूरों, नौकरों और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों—के ठहरने की सूचना बिना किसी देरी के नजदीकी पुलिस स्टेशन में देनी होगी। यदि इनमें से किसी के पास हथियार पाए जाते हैं, तो इसकी जानकारी भी तुरंत पुलिस को देनी होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों और आगंतुकों से उत्सव के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।









