सुरभि न्यूज़
कुल्लू, 7 नवम्बर
दिवाली त्योहार के दौरान आगजनी की घटनाओं पर रोक लगाने और आमजन की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने पटाखों की बिक्री एवं भंडारण को लेकर दुकानदारों को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम कुल्लू डॉ. जयबन्ती ठाकुर ने सभी पटाखा विक्रेताओं से अग्निशमन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने की अपील की है।
एसडीएम ने कहा कि पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित एवं सुरक्षित स्थानों पर ही की जाए। आतिशबाजी को बंद और सुरक्षित शेड में रखा जाए। बिक्री एवं भंडारण के लिए बनाए गए दो शेडों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखना अनिवार्य है। इसके अलावा किसी भी शेड के 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। एक क्लस्टर में 50 से अधिक दुकानों को अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिए कि पटाखों के बिक्री शेड में गैस, बिजली के उपकरण अथवा खुली बिजली की तारें नहीं होनी चाहिए। आतिशबाजी को उसके मूल पैकेट में सुरक्षित रखा जाए और ज्वलनशील सामग्री से दूर रखा जाए। प्रत्येक दुकान में आगजनी जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से की जाए।
एसडीएम ने बताया कि आतिशबाजी के भंडारण स्थलों पर 9 लीटर क्षमता का एक वाटर-सीओटू तथा एक एबीसी टाइप अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होना चाहिए। पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित करने से पहले स्थानीय अग्निशमन अधिकारी से परामर्श लेना भी आवश्यक है।
डॉ. जयबन्ती ठाकुर ने सभी पटाखा विक्रेताओं से सुरक्षा मानकों को गंभीरता से अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान आमजन की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में सभी व्यापारी और नागरिक प्रशासन का सहयोग करें, ताकि दीपावली का पर्व सुरक्षित, शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके।










