रिवर राफ्टिंग व पैरा ग्लाईडिंग साहसिक गतिविधियों पर 15 सितम्बर तक रहेगा प्रतिबंध-जिला दण्डाधिकारी

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सुरभि न्यूज़ कुल्लू। जिला दण्डाधिकारी आशुतोष गर्ग ने गत दो जुलाई के आदेशों को दोहराते हुए जिला में 15 जुलाई से 15 सितम्बर तक रिवर राफ्टिंग, पैरा ग्लाईडिंग व रिवर क्राॅसिंग साहसिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। इस अवधि के दौरान जिला के नदी-नाले बरसात के कारण उफान पर होते हैं और साथ ही वातावरण में धुंध भी छाई रहती है। यह सब कारक नदियों में अथवा इनके उपर से हवा में की जाने वाली साहसिक गतिविधियों को असुरक्षित बनाते हैं जिस कारण जान का जोखिम बना रहता है। यह आदेश हि.प्र. रिवर राफ्टिंग नियम, 2005 तथा हि.प्र. एयरो स्पोर्ट्स नियम, 2004 के अंतर्गत जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिप लाईनिंग तथा अन्य गतिविधियां पूर्व की भांति जारी रहेंगी। आशुतोष गर्ग ने कहा कि केवल रिवर राफ्टिंग, पैरा ग्लाईडिंग व रिवर क्राॅसिंग पर दो माह तक प्रतिबंध लगाने संबंधी जागरूकता जिला के समस्त साहसिक खेल आयोजकों, संचालकों, हितधारकों सहित स्थानीय लोगों व पर्यटकों में पिं्रट, इलेक्ट्राॅनिक व सोशल मीडिया के माध्यम से की गई है। इसके अलावा, जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत तौर पर समस्त हितधारकों को समय-समय पर इस बारे जानकारी उपलब्ध करवाई है।

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