सुरभि न्यूज़ कुल्लू। जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धरा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भुंतर वैली पुल की जरूरी मुरम्मत व रखरखाव के चलते अगस्त महीने के पहले एवं तीसरे बुधवार को दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक यातायात के लिए बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी ने जानकरी देते हुए कहा कि उपमंडलाधिकारी (नागरिक) कुल्लू की 7 जुलाई को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय एवं लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता कुल्लू के साथ आयोजित हुई बैठक में इस बात की जरूरत महसूस की गई की भुंतर वैली पुल पर अत्यधिक यातायात की आवाजाही के मध्यनज़र महीने में कम से कम दो दिन इस पुल की नियमित मुरम्मत की आवश्यकता हैं।
2021-07-29