सुरभि न्यूज़ कुल्लू। जिला न्यायवादी कुल्लू एन. एस. चैहान ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुल्लू नितिन कुमार की अदालत ने आज गजेन्द्र सिंह उर्फ पिंटू सुपुत्र धर्म पाल निवासी गांव एहलाबाद मांडिया डा. खरखोडा तहसील तथा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश को आईपीसी की धारा 302/201 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी करार तथा आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 30 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर उपरोक्त दोषी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 201 के तहत आगामी 3 साल के साधारण कारावास तथा 5 हजार रूपए जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने पर दोषी व्यक्ति को आगामी 6 महीने के साधारण कारावास में रहना होगा। उप जिला न्यायावादी कुल्लू जोगिन्द्र सिंह सोेक्टा ने बताया कि पुलिस स्टेशन मनाली के तहत फल मंडी पतलीकूहल में 14 सितम्बर, 2015 को उपरोक्त अभियुक्त व्यक्ति ने धर्मेन्द्र सिंह की नशे के प्रभाव में हत्या कर दी थी। मामले की जांच के बाद आईपीसी की धारा 302/201 के तहत न्ययायिक प्राधिकारी के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया था तथा मामले की जांच के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुल्लू नितिन कुमार की अदालत ने उपरोक्त अभ्यिुक्त व्यक्ति को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास तथा जुर्माना की सजा सुनाई है। इस अभियोग के दौरान 18 गवाह इस मामले वाले के समर्थन में रहे। अभियोजन के साथ-साथ बचाव पक्ष की ओर से सभी प्रकार की दलीलों को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुल्लू नितिन कुमार की अदालत द्वारा अभियुक्त को 1 सितम्बर, 2021 को यह सजा सुनाई गई।
2021-09-01