निःशुल्क कानूनी सहायता का लाभ उठाएं लोग-जस्टिस देवेन्द्र कुमार

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पूजा ठाकुर कुल्लू। जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार ने कुल्लू कार्निवल के दौरान ढालपुर मैदान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रदर्शनी का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिला विधिक सहायता प्राधिकरण सभी महिलाओं तथा उन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान कर रहा है, जो धनाभाव में कभी-कभार न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाते थे। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का गठन राज्य, जिलों तथा उपमण्डल स्तर पर किया गया है जिसका उद्देश्य समाज के पात्र व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने के लिये निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना है। देवेन्द्र कुमार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसकी सालाना आय तीन लाख रुपये से कम हो मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इसके अलावा सभी महिलाएं, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को भी मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इसके लिये एक सादे कागज पर आवेदन जिला अथवा उपमण्डलीय न्यायालय में करना होता है। सरकार पात्र व्यक्ति का मुकद्दमा लड़ने के लिये वकील की व्यवस्था निःशुल्क करती है। सत्र न्यायाधीश ने कहा कि प्रदर्शनी स्थापित करने का उद्देश्य कार्निवल में बड़ी संख्या में आ रहे लोगों को मुफत कानूनी सहायता के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इसके लिये न्यायालय के कर्मियों द्वारा पेम्फलेट व पुस्तकें स्टॉल में लोगों को जानकारी के लिये उपलब्ध करवाई हैं। साथ ही अनेक फ्लैक्स व पोस्टरों के माध्यम से भी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि जिला तथा उपमण्डल स्तरीय विविध सेवा प्राधिकरण पंचायत स्तर पर लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी प्रदान करने के लिये शिविरों का आयोजन कर रहा है। शिविर में न्यायिक अधिकारियों के साथ अलग-अलग फील्ड में महारत हासिल अधिवक्ताओं के माध्यम से भी जानकारी लोगों को दी जाती है। उन्होंने कहा कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है और समाज का कोई एक व्यक्ति भी न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिये समाज में व्यापक जागरूकता जरूरी है।

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