सुरभि न्यूज़
ख़ुशी राम ठाकुर, बरोट
छोटाभंगाल घाटी की पोलिंग पंचायत के लोहारडी में तहसीलदार मुल्थान हरीश कुमार की अध्यक्षता में वन अधिकार समिति, पंचायत समिति तथा ग्रामीण राजस्व अधिकारियों के साथ वन अधिकार कानून – 2006 के तहत व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में लगभग 70 लोगों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। बैठक में किसान सभा के अध्यक्ष अक्षय जसरोटिया ने भी विशेष रूप से भाग लिया।
तहसीलदार हरीश कुमार ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी एफ आर ए कलेंडर 2025-26 जो की वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जंगल-जमीन-जीवन के संदर्भ में जारी किया है इसकी विस्तृत जानकारी दी। सरकार के तहत जो भी व्यक्तिगत वन अधिकार के लिए पात्र है उसे अपना दावा प्रस्तुत करने बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
वन अधिकार कानून के तहत जो परिवार 13 दिसंबर 2005 से पहले ऐसी भूमि जो वन भूमि या सरकारी भूमि में घर, घराल, खेत का उपभोग करते हुए अपनी आजीविका चला रहा है वह इसमें आवेदन कर सकते है।आवेदनकर्ता को फॉर्म “क” के साथ कोई दो सबूत लगाकर वन अधिकार समिति के पास अपना दावा प्रस्तुत करना होग।
बैठक में तहसीलदार ने समय सीमा तय करते हुए एफ आर सी को जुलाई के महीने में व्यक्तिगत अधिकारों की प्रक्रिया को संपूर्ण करे। बैठक में तहसीलदार ने उपस्थित राजस्व अधिकारी और एफआरसी से अनुरोध किया है कि सामूहिक चर्चा के उपरान्त संभावित व्यक्तिगत दावेदारों की सूची तैयार करें तथा 31 जुलाई तक दावों को जांच पड़ताल करके ग्रामसभा में अनुमोदन करके एसओसी को भेजना सुनिश्चित करें। इस मौके पर राजस्व अधिकारियों सहित भजन सिंह, पवन कुमार, लालचंद, शालिग्राम, दयाल सिंह, छांगा राम, प्रवीण कुमार, वीरभद्र, सुरेश कुमार आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे।