जिला लाहौल के सिस्सू में हाल्डा उत्सव के शांतिपूर्ण एवं सुचारू आयोजन हेतु उप-मंडल दंडाधिकारी, केलांग ने किए आदेश जारी

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सुरभि न्यूज़

केलांग, 12 जनवरी .

जिला लाहौल एवं स्पीति के सिस्सू वार्ड में हाल्डा उत्सव का आयोजन 15 जनवरी 2026 से किया जाना निर्धारित है, जो लगभग डेढ़ माह तक चलेगा। उत्सव के शांतिपूर्ण एवं सुचारू आयोजन, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने तथा जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-मंडल दंडाधिकारी, केलांग, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि.प्र.) कुनिका एकर्स द्वारा आदेश जारी किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस आदेश के अंतर्गत 14 जनवरी से अगले आदेशों तक कुठबिहाल से कोकसर एवं सिस्सू की ओर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही कोकसर, सिस्सू, डिम्फुक एवं रामठांग क्षेत्रों में सभी प्रकार की पर्यटक गतिविधियों तथा लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।

हालांकि, यह प्रतिबंध सीमा सड़क संगठन (BRO) के वाहनों तथा एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, पुलिस वाहन एवं अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा। सभी संबंधित विभागों, फील्ड अधिकारियों, प्रवर्तन एजेंसियों एवं आम जनता से इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की अपील की जाती है। आदेश का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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