राष्ट्रपति के कुल्लू प्रवास के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए निषेधाज्ञा के आदेश 

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सुरभि न्यूज़
कुल्लू, 28 अप्रैल
भारत की राष्ट्रपति के 27 अप्रैल से 2 मई 2026 तक के हिमाचल प्रदेश प्रवास और विशेष रूप से 29 अप्रैल को उनके अटल टनल रोहतांग दौरे के सफल आयोजन हेतु जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट कुल्लू, अनुराग चंद्र शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मनाली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में विशेष निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
आदेशों के अनुसार, 28 और 29 अप्रैल 2026 की अवधि के दौरान अटल टनल रोहतांग, इसके साउथ पोर्टल से सासे हेलीपैड तक के मार्ग, मनाली शहर और इस मार्ग पर पड़ने वाले सभी गांवों में किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र, हथियार या गोला-बारूद ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सेना के उन जवानों पर लागू नहीं होगा जो आधिकारिक ड्यूटी पर तैनात हैं।
राष्ट्रपति के दौरे से संबंधित ड्यूटी के लिए विशेष रूप से अधिकृत व्यक्ति भी इस दायरे से बाहर रहेंगे।
ये आदेश आपातकालीन परिस्थितियों के कारण एकपक्षीय जारी किए गए हैं और इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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