सुरभि न्यूज़
कुल्लू, 26 सितंबर
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के प्रस्तावित कुल्लू प्रवास को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। राष्ट्रपति के 6 से 8 अक्तूबर, 2026 तक प्रस्तावित प्रवास को देखते हुए जिला दंडाधिकारी कुल्लू सुरजीत सिंह राठौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत विभिन्न सुरक्षा प्रतिबंध लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार 5 से 8 अक्तूबर तक मनाली थाना क्षेत्र के निर्धारित इलाकों में आम नागरिकों द्वारा हथियार एवं गोला-बारूद ले जाने तथा उनके उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध अटल टनल रोहतांग, साउथ पोर्टल से सासे हेलीपैड तक के मार्ग, मनाली स्थित माता हिडिंबा मंदिर, मनाली नगर तथा राष्ट्रपति के प्रस्तावित आवागमन मार्ग में आने वाले संबंधित गांवों और क्षेत्रों में लागू रहेगा।
राष्ट्रपति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संबंधित क्षेत्रों में ड्रोन, मानवरहित विमान, पैराग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारे तथा अन्य हवाई उपकरणों के संचालन और उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध राष्ट्रपति के प्रस्तावित भ्रमण स्थलों के साथ-साथ वहां तक पहुंचने वाले मार्गों पर भी लागू होगा।
हवाई गतिविधियों पर यह रोक 5 अक्तूबर से 8 अक्तूबर, 2026 तक अथवा राष्ट्रपति के संबंधित क्षेत्रों में प्रवास समाप्त होने तक, जो भी बाद में हो, प्रभावी रहेगी।
जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति के प्रस्तावित प्रवास मार्गों तथा उन क्षेत्रों में, जहां राष्ट्रपति के जाने की संभावना है, खुदाई, भूमि की खुदाई, नाली खोदने अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्यों पर भी निर्धारित अवधि के दौरान रोक लगाई है।
प्रशासन के अनुसार इस प्रकार के कार्यों से भूमिगत दूरसंचार व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था तथा राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान आवश्यक संचार सेवाएं प्रभावित होने की आशंका रहती है।
जारी आदेश के तहत पुलिस कर्मियों, अर्धसैनिक बलों, सरकारी ड्यूटी पर तैनात सेना के जवानों तथा राष्ट्रपति के प्रवास से संबंधित कार्यों के लिए विशेष रूप से अधिकृत एवं तैनात व्यक्तियों पर हथियार संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
इसी प्रकार सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं, संचार, आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं अथवा राष्ट्रपति के प्रवास से संबंधित आवश्यक कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी से अधिकृत सरकारी संस्थाओं और व्यक्तियों को भी प्रतिबंध से छूट रहेगी। हालांकि, ऐसे सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था और नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि परिस्थितियों की तात्कालिकता को देखते हुए आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है और यह निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।










