सुरभि न्यूज़
प्रताप अरनोट, केलांग (हिमाचल प्रदेश)
लाहौल-स्पीति जिले में आगामी 6वीं ‘रैली ऑफ हिमालयाज-2026’ के सफल, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपायुक्त लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना ने 27 से 29 सितंबर 2026 तक जिले के प्रमुख मार्गों पर निर्धारित समय के दौरान आम वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
रैली के दौरान केवल रैली वाहनों और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही आवागमन की अनुमति होगी। आम जनता के लिए यातायात इस प्रकार प्रतिबंधित रहेगा।
27 सितंबर 2026: ग्राम्फू जंक्शन से काजा मार्ग (प्रातः 3:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक)
28 सितंबर 2026: काजा जंक्शन से जिस्पा मार्ग (प्रातः 3:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक)
29 सितंबर 2026: दारचा जंक्शन से शिंकुला की ओर (प्रातः 4:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक)
पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने प्रतिभागियों और सहयोगी दलों के लिए विशेष दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रेशर हॉर्न का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अस्पताल, सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और शांत क्षेत्रों के पास अनावश्यक हॉर्न बजाने पर रोक रहेगी। रैली वाहन केवल पूर्व-निर्धारित सड़कों पर ही चलेंगे। वन क्षेत्रों में ऑफ-रोड ड्राइविंग सख्त मना है। रैली मार्ग या आसपास के वन क्षेत्रों में प्लास्टिक, कचरा या अपशिष्ट फेंकने की अनुमति नहीं होगी। सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन क्षेत्रों में टेंट लगाने या अन्य गतिविधियां करने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
उपायुक्त किरण भड़ाना ने सभी प्रतिभागियों से वन्यजीवों को किसी भी प्रकार की असुविधा न पहुँचाने और पर्यावरण की संवेदनशीलता को देखते हुए जिम्मेदारी व अनुशासन के साथ भाग लेने का आह्वान किया है। साथ ही, आम जनता से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय-सारणी का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें।








