कुल्लू अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सुनाई सजा 

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सुरभि न्यूज़ | कुल्लू, 17 अक्तूबर

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय कुल्लू अमित मंडयाल की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी जोबन प्रीत सिंह, निवासी बटाला, जिला गुरदासपुर, पंजाब को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने साक्ष्य मिटाने के मामले में भी दोषी को दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

उप जिला न्यायवादी कुल्लू सुनील शर्मा ने बताया कि इस मामले में 5 दिसंबर 2022 को पुलिस थाना भुंतर में एफआईआर संख्या 259 दर्ज की गई थी। अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने अपनी पत्नी अविनाश कौर की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को कंबल में लपेट दिया था।

मामले की जांच थाना प्रभारी नरेश चंद ने की और जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष के 26 गवाहों के बयान दर्ज किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने जोबन प्रीत सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, धारा 201 के तहत साक्ष्य मिटाने के अपराध में दो वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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